Essay on Disability Provisions in India in hindi
हमारे देश में विकलांगों या निःशक्त जन की सहायता के लिए कई प्रकार के प्रावधान उपलब्ध है। संविधान ,शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के क्षेत्र में विकलांगों की सहायता के लिए विशेष प्रावधान किये गये हैं। नि: शक्त जन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 को फ़रवरी 1996 से भारत सरकार द्वारा लागू किया गया है।
यह अधिनियम निः शक्त लोगों के लिए समान अवसर और राष्ट्र निर्माण में अपनी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करता है जो एक महत्वपूर्ण कदम है।
प्रत्येक विकलांग बच्चे को एकीकृत स्कूलों या विशेष स्कूलों में 18 वर्ष की आयु तक नि: शुल्क शिक्षा का अधिकार है।
विकलांग बच्चों के नि: शुल्क पुस्तकें, छात्रवृत्ति, यूनिफार्म और अन्य शिक्षण सामग्री का अधिकार होगा।
सरकारी नौकरियों में पदों की 3% संख्या विकलांग लोगों के लिए आरक्षित किया गया है।
सरकार की ओर से अनुदान प्राप्त शैक्षिक संस्थानों और अन्य सरकारी शैक्षिक संस्थानों विकलांग लोगों के लिए कम से कम 3% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है।
भूमि का आबंटन विकलांग लोगों को रियायती दरों पर करने का प्रावधान है।
भारतीय रेल में सफर करने के लिए निःशक्त जन के लिए यात्रा किराये में विशेष छूट और आरक्षण का प्रावधान है।
इस प्रकार विकलांगों या निःशक्त जन की सहायता के लिए कई प्रकार के प्रावधान किये गये हैं।
Essay on Disability Provisions in India in hindi
हमारे देश में विकलांगों या निःशक्त जन की सहायता के लिए कई प्रकार के प्रावधान उपलब्ध है। संविधान ,शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के क्षेत्र में विकलांगों की सहायता के लिए विशेष प्रावधान किये गये हैं। नि: शक्त जन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 को फ़रवरी 1996 से भारत सरकार द्वारा लागू किया गया है।
यह अधिनियम निः शक्त लोगों के लिए समान अवसर और राष्ट्र निर्माण में अपनी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करता है जो एक महत्वपूर्ण कदम है।
प्रत्येक विकलांग बच्चे को एकीकृत स्कूलों या विशेष स्कूलों में 18 वर्ष की आयु तक नि: शुल्क शिक्षा का अधिकार है।
विकलांग बच्चों के नि: शुल्क पुस्तकें, छात्रवृत्ति, यूनिफार्म और अन्य शिक्षण सामग्री का अधिकार होगा।
सरकारी नौकरियों में पदों की 3% संख्या विकलांग लोगों के लिए आरक्षित किया गया है।
सरकार की ओर से अनुदान प्राप्त शैक्षिक संस्थानों और अन्य सरकारी शैक्षिक संस्थानों विकलांग लोगों के लिए कम से कम 3% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है।
भूमि का आबंटन विकलांग लोगों को रियायती दरों पर करने का प्रावधान है।
भारतीय रेल में सफर करने के लिए निःशक्त जन के लिए यात्रा किराये में विशेष छूट और आरक्षण का प्रावधान है।
इस प्रकार विकलांगों या निःशक्त जन की सहायता के लिए कई प्रकार के प्रावधान किये गये हैं।
Essay on Disability Provisions in India in hindi